हिमाचलः घर या दुकान किराए पर देने से पहले किरायदारों की अच्छी तरह करे जांच पड़तालः SDO

हिमाचलः घर या दुकान किराए पर देने से पहले किरायदारों की अच्छी तरह करे जांच पड़तालः SDO

उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा
कांगड़ा उपमंड़ल अधिकारी ने आज (बुधवार को) जानकारी देते हुए कहा कि कांगड़ा उपमंडल के विविध क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने वाले गैर हिमाचलियों के पंजीकरण के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आशंका जाहिर कि है कुछ आसामाजिक उचित पहचान न होने के करण किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं और उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है अथवा शिनाख्त करने में पुलिस प्रशासन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में उन्होंने नगर परिषद, पार्षदों, पंचायत प्रधानों को आपने अधिकार क्षेत्र में यह निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।

यह भी पढ़ेंः हिमाचलः देश के किसी भी कोने में हो सकेगा गर्भवती महिला और बच्चे का टीकाकरण

सभी नगर परिषद, पंचायत निवासी अपने घर या दुकान किराए पर देने से पहले किरायदारों का संबंधित पुलिस स्टेशन में पंजीकरण एवं उनके उचित पते की जांच-पड़ताल कर लें और उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला के धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश क्रमांक जैड (213) 2911/एमए, दिनांक 8जुलाई, 2022 (संग्लन) की पालना भी सुनिशचित करें। अन्यथा ऐसे व्यक्ति/दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

ब्यूरो रिपोर्ट कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें।