पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, बिलासपुर के कुनाला में दिया था वारदात को अंजाम

सुरेंद्र जम्वाल। बिलासपुर

22 मार्च, 2019 को बिलासपुर में जबली के साथ लगते कुनाला गांव में एक पर्यटक ने पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने दोषी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की तमाम तहकीकात उस समय के थाना सदर प्रभारी (वर्तमान में थाना बरमाणा प्रभारी) यशवंत ठाकुर ने की। मामले की पैरवी माननीय अदालत में जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 22 मार्च, 2019 को दोषी रमेश मौर्य निवासी गांव भीतकला डाकघर बाड़ीकलां तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ (उत्‍तर प्रदेश) पत्नी प्रौमिला के साथ मनाली घूम कर वापस आ रहा था कि उसने कुनाला गांव के पास चालक की गाड़ी रुकवाई और फोटो तथा टहलने का बहाना बनाकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब वह अकेला आया तो टैक्सी चालक गुरमीत सिंह ने उनकी पत्नी के बारे में पूछा, इस पर दोषी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। कुछ दूर जाकर फिर टैक्सी चालक ने पूछा तो रमेश मौर्य ने कहा कि वह भाग गई है। जब टैक्सी नौणी के पास पहुंची तो टैक्सी चालक ने पुलिस कर्मी को देखकर गाड़ी रोकी और सारा वृतांत सुनाया।

पुलिस कर्मी ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर मौके की ओर कदम बढ़ाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। कुनाला के समीप ऊपर की ओर कुछ दूर जाकर पुलिस तथा अन्य लोगों ने देखा कि एक बड़े पत्थर के साथ रमेश मौर्य की पत्नी प्रौमिला का शव चुनरिया से बंधा हुआ मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उसके पति रमेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कुल 27 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए रमेश मौर्य को उम्र कैद और 25000 की सजा सुनाई है।