मंडी में अरोपी प्रधान की जमानत खारिज, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उज्ज्वल हिमाचल। गोहर
ग्राम पंचायत बासा के उपप्रधान आत्महत्या प्रकरण में पंचायत प्रधान द्वारा जिला सत्र न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत से जमानत याचिका खारिज होते ही पुलिस ने पंचायत प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। और मामले में पूछताछ शुरू कर दी है।

बता दें कि स्थानीय पंचायत बासा के उपप्रधान दीवान चंद गुप्ता ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने जब मृतक उपप्रधान के शव को अपने कब्जे में लिया था। उस दौरान पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला था। जिस में मृतक उपप्रधान ने प्रधान पर प्लॉट आबंटन और हो रहे भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी करने का सीधा आरोप लगाया था। 

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सुसाइड नोट बरामद होने के बाद पुलिस ने पंचायत प्रधान राजेंद्र कुमार के खिलाफ अधिनियम की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया। शुक्रवार को जैसे ही आरोपी की जमानत याचिका खारिज की तो पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। DSP हैड क्वाटर देव राज ने प्रधान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

संवाददाताः संजीव कुमार

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