प्रवासी श्रमिकों और अन्य बाहरी लोगों का हो पंजीकरणः हेमराज बैरवा

किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

उज्ज्वल हिमाचल। हमीरपुर

जिला में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने एक बार फिर सभी कारोबारियों, निवेशकों, ठेकेदारों, मकान मालिकों और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति या इनतें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्क्त होती है। इसके लिए दंडााधिकारी ने बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण करवाने निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने यह भी कहा कि जिला में इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी कई बाहरी लोगों ने मकान मालिकों और कर्मचारियों ने नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण नही करवाया है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का उल्लंधन करने वाले बाहरी लोगों, उनके ठेकेदारों या दुकान एवं मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है और या आदेश 16 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट हमीरपुर

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