20 शहरों से आने वाले लोगों को होना पड़ेगा संस्थागत क्वारंटीन

एसके शर्मा। हमीरपुर

जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने 2 जून को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार अब देश के अन्य राज्यों के 20 शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इन शहरों की नई सूची में दिल्ली के सभी जिलों का क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, थाने, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरू अर्बन, पालघर, कोलकाता, औरंगाबाद, चेंगलपट्टू, सूरत, रायगढ़, गुरुग्राम, नासिक, थिरुवल्लूर, रंगा रेड्डी, मदुरई और फरीदाबाद शामिल है। जिलाधीश ने बताया कि इन शहरों से आने वाले सभी लोग अनिवार्य रूप से 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रखे जाएंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।