जोगिन्द्रनगरः आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिन्द्रनगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिन्द्रनगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि जोगिन्द्रनगर बाजार में आग इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।
ये भी पढ़ें : 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेगें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
उन्होने बताया कि जोगिन्द्रनगर स्थित पुराने मेला मैदान, रीतु रंग मंच में ही लाईसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 22 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संवाददाताः जतिन लटावा
हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें।