कोरोना : शिमला में बढ़ाई शक्तियां, ठेकेदारों पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई : डीसी

उज्जवल हिमाचल । शिमला

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने मंगलवार को बताया कि शिमला शहर में मालरोड, रिज एवं वर्जित क्षेत्रों में रैली, जुलूस निकालने अथवा नारेबाजी करने एवं हथियार के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस एवं रिज मैदान, रैंडबर्ज रेस्टोरेंट एवं रिवौली सिनेमा घर के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला लिंक रोड गुरूद्वारा से कुसुम्पटी सड़क तक, कार्ट रोड से मझीठा हाउस तक व सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान क्षेत्र तक व पुलिस गुम्टी उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार के 50 मीटर के दायरे में तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि यह आदेश शहर में सुचारू सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिगत लिए गए हैं तथा यह आदेश पुलिस, अर्ध सैनिक एवं सेना के लोगों के लिए लागू नहीं होंगे।
उपायुक्त ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है तथा इन आदेशों के उल्लघंनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

साथ ही शिमला जिला में व्यवसाय करने के लिए रेहड़ी-फड़ी, शॉल एवं प्रवासी मजदूरों के लिए अपने स्थानीय थाना प्रभारी से पहचान करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि यह कदम जिला में प्रवासी मजदूरों एवं बाहरी क्षेत्रों से व्यवसाय करने वाले लोगों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को पासपोर्ट साईज फोटो एवं अपने ठेकेदार की पुष्टि करवाना स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष अनिवार्य होगा, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों की पहचान न करवाने के लिए उनके ठेकेदारों पर धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से शिमला जिला में लागू किए जा रहे हैं तथा उन्होंने जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।