जतिन लटावा। जोगिंद्रनगर
व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर के अध्यक्ष अजय धरवाल के नेतृत्व में रेहड़ी-फड़ी वालों ने उपमंडलाधिकारी नागरिक को ज्ञापन सौंपा ओर मांग की कि पथ विक्रेता (जीविका सरंक्षण ओर पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 (2014 का अधिनियम संख्या 17) के अंतर्गत जोगिंद्रनगर से मच्छयाल रोड में जो रेहड़ी-फड़ी वाले स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा कर बैठें है, उन को लोक निर्माण विभाग के द्वारा मौखिक रेहड़ी-फड़ी हटाने को कहा जा रहा है, जो कि स्ट्रीट वैंडिंग ऐक्ट की अवहेलना है साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायायल के आदेशों की भी अवहेलना है।
अतः व्यापार मंडल ने मांग की कि लोक निर्माण विभाग को उचित दिशा-निर्देश दें, ताकि गरीब रेहड़ी-फड़ी वालों की रोजी-रोटी पर आंच न आए। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में दर्ज रेहड़ी-फड़ी वाले को तब तक उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि उसे अन्य जगह उपलब्ध न करवाई जाए। इस पर उपमंडलाधिकारी नागरिक ने लोक निर्माण विभाग को उचित आदेश जारी करने का भरोसा दिया। व्यापार मंडल ने कहा कि यदि प्रशासन विभाग को उचित दिशा-निर्देभ नहीं देता है, तो प्रशाशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को उन्हें मजबूर होना पड़ेगा।