सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों? केस में राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Why Modi is the surname of all thieves? Court rejects Rahul Gandhi's plea for cancellation of sentence in the case
सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों? केस में राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज

उज्जवल हिमाचल। डेस्क
गुजरात के सूरत की कोर्ट (Gujrat_Surat court) ने मानहानि केस में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा की अदालत ने गत बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने से एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।

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राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। कोर्ट ने पिछले गुरूवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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