कंगना का ऑफिस तोडऩे पर BMC को फटकार, देना होगा मुआवजा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, खराब नीयत से ये एक्शन लिया था

उज्जवल हिमाचल। डेस्क

कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को तोडऩे पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमसी ने खराब नीयत से ये एक्शन लिया था। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देना होगा। कंगना ने इस फैसले के बाद ट्वीट करके खुशी जताई है। सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोडफ़ोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया।

कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था। कंगना को कितना मुआवजा दिया जाए इसके लिए कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया है। वह नुकसान का अनुमान लगाएगा इसके बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। कंगना ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है।