फोरलेन सड़क परियोजनाओं का मुआवजा मार्केट वैल्यू के आधार पर मिलेः दरबारी सिंह

फोरलेन सड़क परियोजनाओं का मुआवजा मार्केट वैल्यू के आधार पर मिलेः दरबारी सिंह

उज्जवल हिमाचल। नूरपुर
प्रदेश में फोरलेन सड़क परियोजनाओं (Forlane road) का मुआवजा मार्केट वैल्यू के आधार पर दिया गया है जो कि सेक्टर-4 तथा फोरलेन एक्ट-2013 के नियम के प्रावधानों पर आधारित है। इस प्रावधान को पड़ोसी प्रांत के पंजाब के अमृतसर-कटरा जम्मू-कश्मीर के तहत बन रही उक्त सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करते हुए दिया गया है।
यह बात फोरलेन संघर्ष समिति की एक बैठक में समिति के पदाधिकारियों द्वारा बताते हुए कहा गया कि उनके यहां बन रही फोरलेन के लिए दिया गया मुआवजा सर्कल रेट पर आधारित किया गया है तथा उसमें भी 40 फीसदी की कटौती लगाई गई है।

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समिति के अध्यक्ष दरबारी सिंह ने महासचिव विजय सिंह के अनुसार कंडवाल से स्यूनी तक बन रही उक्त प्रोजेक्ट की डीपीआर बनी तो तीन अलग-अलग रेटों पर आधारित मुआवजा क्यों बन गए। उदाहरण स्वरूप कंडवाल स्थित अनेक स्थानों पर एक ही जमीन एक ही खसरा नंबर होने के बावजूद एक वार्ड में 10,000 मरले में 20,0000 प्रति मरला मुआवजा प्रदान किया गया।

वर्तमान सरकार समिति के पदाधिकारी सुदर्शन शर्मा, सुभाष पठानिया, रामचंद्र शास्त्री के अनुसार पिछली सरकार के समय फूलन प्रभावितों के साथ भारी धक्का हुआ था। हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने भी इस संदर्भ में दाखिल एक याचिका पर संज्ञान लेकर जमीन के अधिग्रहण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वर्तमान सरकार मुआवजे की समीक्षा करें।

संवाददाताः विनय महाजन

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