वाहन चालकों को तोहफा: सरकार ने फिर बढ़ाई DL, RC, परमिट की वैधता, 30 जून तक रहेंगे मान्य

उज्जवल हिमाचल । डेस्क

यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), फिटनेस प्रमाण पत्र या फिर परमिट की वैधता खत्म हो चुकी है या होने वाली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सड़क और परिवहन मंत्रालय इस दस्तावेजों की वैधता की अवधि जून तक बढ़ा दी है।  सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में वाहन से जुड़े कागजातों को रिन्यु कराने के लिए आरटीओ में लोगों का जमावड़ा लगने को रोकने के लिए सरकार ने इनकी वैधता को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है।

ड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।