उज्जवल हिमाचल। पालमपुर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के तीन आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 3 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील राजरानी और सोहम कौशल ने की। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना पालमपुर में एक नाबालिग के परिजनों ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी अपने दोस्त के साथ 26 अप्रैल को गढ़ माता मंदिर गई थी।
इस दौरान मंदिर में माथा टेकने के बाद जब रास्ते मे दोस्त के साथ वहां से वापस आते समय एक स्थान पर बैठे थे। इस दौरान वहां पहुंचे गांव गदियाडा डाकखाना लाहला (पालमपुर) निवासी शशि कपूर, निशु कुमार और अजय कुमार ने उसके दोस्त के साथ मारपीट की।
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इसके बाद आरोपी नाबालिक को पकड़ कर जंगल की तरफ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी वीडियो बना ली। इसे वायरल करने की धमकियां देने लगे। इसके बाद नाबालिग दोस्त के साथ वापस घर आई और बहन को सारी आपबीती सुनाई।
बहन ने इसकी जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। इस दौरान आरोपी फरार हो गए थे। जिन्हें पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर इसका चलान न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद सभी तथ्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर 14 वर्ष का कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाह पेश किए गए थे।