हिमाचलः ससुर के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी ने सुनाया महत्वपूर्ण फैंसला

उज्जवल हिमाचल। मंडी

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-1 मंडी की अदालत ने हत्या के मामले में फैंसला सुनाते हुए हत्यारोपी को अपने ससुर की हत्या और पत्नी तथा सास के साथ मारपीट करने को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी जितेंदर कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पुराना बाजार तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई हैं।

जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई गई हैं। दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 323 के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई हैं।

दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी को दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई हैं। इस मामले में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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आखिर क्या है मामला……

जानकारी देते हुए बुधवार को जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने कहा कि दोषी जितेंदर कुमार बीते कुछ सालों से अपने ससुराल पंडोह में बीज भंडार की दुकान करता था। वर्ष 2017 में दोषी अपनी सास सुमनलता तथा पत्नी नीलम के घर आकर पत्नी से गालीगलौज और मारपीट करने लगा। शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच बचाव करने पर दोषी जितेंदर कुमार दोनों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान दोषी बरामदे में रखी कुल्हाड़ी को लेकर आया। इस पर सास और पत्नी कमरे के अंदर गई तथा दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।

कुछ देर गाली-गलौज करने के उपरांत दोषी जितेंदर कुमार मौके से चला गया। जब शिकायतकर्ता सुमनलता का पति अशोक कुमार रात 11 बजे तक घर पर नहीं पहुंचा तो उसने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस द्वारा पंडोह बाज़ार के आसपास अशोक की तलाश की गई लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इसके उपरांत देर रात नेशनल हाईवे-21 से सुमनलता के घर की ओर आती पगडण्डी पर नाली में अशोक कुमार का शव बरामद हुआ। इस पर पुलिस थाना सदर में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए 28 गवाह

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी को उक्त सजा सुनाई गई है।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज

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