हिमाचलः हिमाचल में 20 साल बाद लौटी ओल्ड पेंशन, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

Himachal: Old pension returned in Himachal after 20 years, notification issued by the state government
हिमाचलः हिमाचल में 20 साल बाद लौटी ओल्ड पेंशन, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 20 साल के बाद ओल्ड पेंशन लौट आई है। राज्य सरकार ने कल जारी की दो अधिसूचनाओं और एक कार्यालय आदेश के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस (NPS) को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से हुए हैं।

ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स-1972 में संशोधन किया है। इसके प्रावधानों के अनुसार एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में दिया अपना कंट्रीब्यूशन पूरा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन और उस पर कमाया गया डिविडेंड वापस लौटाना होगा।

राज्य सरकार इसे अलग हेड में जमा करेगी। जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, वे भी ओल्ड पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन आवेदन करने से बाद। यानी इन्हें पिछली पेंशन या एरियर नहीं मिलेगा। साथ ही इन्हें भी एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन सरकार को वापस करना होगा।

15 मई, 2003 से 31 मार्च, 2023 तक रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेस कंट्रीब्यूटरी पेंशन रूल्स-2006 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से एनपीएस में रिटायर हो चुके या मृत्यु को प्राप्त हो चुके कर्मचारियों के परिवारों को भी कुछ शर्तों के आधार पर ओल्ड पेंशन मिल जाएगी।

यह भी पढ़ेंः हिमाचलः MC चुनावों में मिली जीत पर कांग्रेसी नेताओं ने फोड़े पटाखे व बांटे लड्डू

हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू करने के फैसले को ऑप्शनल रखा है। यानी कर्मचारियों को इसके लिए 60 दिन के भीतर अपना विकल्प देना होगा। एक बार दिया हुआ विकल्प बदला नहीं जा सकेगा। इससे 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को सीधे तौर पर राहत मिल गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन को लागू करने का फैसला हुआ था। इसके बाद 17 अप्रैल, 2023 को कार्यालय आदेश के जरिए राज्य सरकार ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन को बंद कर दिया था। अब ओल्ड पेंशन को पुराने फॉर्मेट में लागू करने के आदेश हो गए हैं। ओल्ड पेंशन की पात्रता के लिए 10 साल रेगुलर सर्विस की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी।

ओल्ड पेंशन लागू कैसे होगी?
इसके लिए कार्यालय आदेश के जरिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से जारी किए गए हैं। ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स-1960 के तहत आएंगे। संबंधित विभागों के मुखिया अपने कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे।

इन्हें-ऐसे मिलेगी ओपीएस
एनपीएस कर्मचारी, जो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, उन्हें नोटरी से सर्टिफाई कर अपने हेड ऑफिस को 60 दिन में इसका ऑप्शन देना होगा। इनका एंप्लाई और एंप्लॉयर शेयर पीएफआरडीए को रिटायरमेंट तक जाता रहेगा। एनपीएस कर्मचारी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं, उन्हें भी 60 दिन के भीतर नोटरी से सर्टिफाई कर ऑप्शन देना होगा।

एक बार दिया गया ऑप्शन बदला नहीं जाएगा। ऐसे एनपीएस कर्मचारी, जो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन 17 अप्रैल 2023 को रोक दिया गया है, उसे राज्य सरकार दोबारा से शुरू कर देगी।

ब्यूरो रिपोर्ट शिमला

हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें।