जानिए ! अब कितना प्रतिशत देना होगा हाउस टैक्स

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

सुंदरनगर नगर परिषद के अंतर्गत लोगों पर लगाए गए भारीभरकम हाउस टैक्स को लेकर उठे विरोध के स्वरों को अब विराम मिल गया है। इसमें रियायत देते हुए अब नगर परिषद सुंदरनगर ने इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे शहर के 13 वार्डों की जनता को लाभ मिलेगा और नगर परिषद को भी धन उपलब्ध होगा।बता दें कि नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा सर्वे के आधार पर लगभग 10 हजार प्रॉपर्टीज को हाउस टैक्स के दायरे लाया गया है। इनमें से अभी तक 3 हजार मालिकों द्वारा ही लगभग 16 लाख रुपए बतौर हाउस टैक्स जमा करवाया गया है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए नगर परिषद सुंदरनगर के कार्यकारी अशिकारी अशोक शर्मा ने कहा कि पिछले लंबे समय से शहर की प्रॉपर्टी का आकलन नहीं हो पाया था। लेकिन अब निजी कंपनी द्वारा वार्ड नंबर 1 से 13 तक सर्वे करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि सर्वे करवाने के बाद जब जब लोगोंश को हाउस टैक्स दिया गया तो लोगो की हाउस टैक्स को कम किया जाने की मांग थी। टैक्स को कम करने के लिए नगर परिषद की बैठक में मामले को रखा गया और टैक्स को 12 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत किया गया। उन्होंने कहा कि पहले 100 स्क्वेटर मीटर के लिए टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन इस निर्णय में 2011 में बदलाब किया गया था उसके बाद लोगों को टैक्स लगना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अब टैक्स को 12 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। अशोक शर्मा ने कहा कि अब जनता को जितना टैक्स पहले आता था उसी के आधार पर टैक्स दिया जा रहा है। हर तीन साल बाद सर्वे करवाया जाता है और 1-1 प्रतिशत टैक्स को बढ़ाया जाएगा जिससे नगर परिषद की कमाई में इजाफा होता रहे। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि हाउस टैक्स देकर नगर परिषद का सहयोग करे।

  • विभिन्न माध्यमों से करें हाउस टैक्स का भुगतान

नप सुंदरनगर के कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने कहा कि हाउस टैक्स को लोग नकद,आनलाईन, चेक व एटीएम स्वाइप के माध्यम से हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आनलाईन जमा करवाने के लिए लोग हाउस टैक्स बिल के ऊपर दर्शाई गई विभाग की वेबसाइट www.hpproperty.org पर आईडी नंबर भरकर भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नप कार्यालय के द्वार पर स्थापित काउंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग,थर्मल स्केनिंग व एंट्री के उपरांत नकद हाउस टैक्स जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स के भुगतान के लिए हर माध्यम उपलब्ध है। अशोक शर्मा ने कहा कि आनलाईन भुगतान के समय नई 7 प्रतिशत की दर के हिसाब से ही हाउस टैक्स का भुगतान किया जा रहा है।