दिल्ली सहित कई राज्यों में लागू किया गया लॉकडाउन

उज्जवल हिमाचल। नई दिल्ली

देश में कोरेाना वायरस की बेकाबू रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसे रोकने के लिए अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को दिया है। आइये जानते हैं कि राज्यों में लॉकडाउन की क्या है स्थिति और उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों का देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

ये पाबंदियां 14 अप्रैल की शाम 8 बजे से लागू हो चुकी हैं, जो एक मई तक जारी रहेंगी। पूरी राज्‍य में धारा 144 भी लागू कर दी गई हैं। कोरोना के मामले नहीं घटने पर संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग की गई है। बता दें कि एक मई तक आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। जानकारी के अनुसार यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पहले की तरह ही सामान्‍य रूप से जारी रहेगी, लेकिन निजी वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।

राज्य सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में ग्रोसरी, सब्जियों की दुकानें, बेकरी और डेयरियां सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा चिकन, मटन, अंडा और मछली बेचने वाली दुकाने के लिए भी यही आदेश है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) लगाने का फैसला लिया है। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्ण बंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था।

रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल से 2 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दो मई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। इसे दौरान बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी।