27 नवम्बर को शिमला में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

National Lok Adalat will be held in Shimla on November 27
लोक अदालत में मोटर वाहन चालान व छोटे अपराधों के मामलों का होगा ऑनलाइन निपटारा

शिमला : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा जिला के सभी न्यायालयों में 27 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने दी।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत व दूरभाष बिल के मामले, आवास वित्त से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर वाहन चालान और मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ है और इससे समय व धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पर वकील पर खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगाता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।

यह भी पढ़ें : डीएवी पब्लिक स्कूल त्यारा में बाल दिवस की धूम

विकास गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है। मामले का निपटारा आपसी सहमति से हो जाता है। लोक अदालत में आसानी से न्याय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है तथा इसकी कहीं भी अपील नहीं होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार लोक अदालत में मोटर वाहन चालान व छोटे अपराधों के मामले ऑनलाइन ही निपटाए जाएंगे, जिससे कि संबंधित व्यक्ति बिना अदालत आए ही ऑनलाइन समझौता राशि अथवा जुर्माना जमा करवा कर अपने मामलों को निपटा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0177-2832808 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संवाददाता : ब्यूरो शिमला

हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें।