कोरोना से बचने के लिए covid टेस्ट जरुरी

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला

कोरोना वायरस के चलते इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। सरकार के नए दिशानिर्देश के बाद बाहरी राज्यों के लोगों को अभी भी प्रदेश की सीमाओं पर प्रवेश करने से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना जरुरी है। पंजीकरण करने के बाद ही बाहरी राज्यों के लोगों को एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिया जाएगा जिसके बाद व्यक्ति सीमाओं के भीतर प्रवेश कर पाएगा। सीमाओं के भीतर प्रवेश करने से पूर्व सम्बंधित व्यक्ति को अब 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरुरी है पहले यह रिपोर्ट 72 घंटे पहले की दिखाई जा सकती थी। इसके अलावा 10 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है।

 

डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि जिला शिमला में प्रवेश करने से पूर्व शोघी बैरियर पर सभी पर्यटकों, आढ़तियों और लेबर को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के सात साथ अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन दिनों जिला शिमला में सेब सीजन चरम पर है ऐसे में पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सेब जिला के रुप में भी जाना जाता है.जिसमें पर्यटकों के साथ साथ आढ़तियों और लेबर का आना जाना लगा रहता है ऐसे में कोरोना वायरस को देखते हुए यहां आने वाले लोगों को अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है ताकि कोरोना के मामले आने पर उसकी कन्टेक्ट हिस्ट्री को खंगाला जा सके। उन्होंने बताया कि हालांकि पर्यटकों और आढ़तियों को लाने वाले ड्राइवरों को इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा आढ़तियों और लेबर को पांच दिनों के लिए क्वारन्टीन होना भी जरुरी है इस दौरान उनका कोविड टेस्ट करवाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस को रोक जा सके।

 

डीसी शिमला ने बताया कि कोरोना वायरस में चलते जिला में अब तक 265 कोरोना के मामले आये है जिनमें 65 मामले अभी एक्टिव हैं जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि ई पास बनाने के लिए प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है अभी भी 1600 के आसपास ई पास पेंडिंग पड़े हैं जिनकी जांच की जा रही है उन्होंने लोगों से सही और सटीक जानकारी अपलोड करने का आह्वान किया जाए ताकि कोविड ई पास आसानी से अप्रूव हो सके।