उज्जवल हिमाचल। शिमला
आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया और भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए लोगों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
यह निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को भी जीपीएफ के दायरे में लाया जाएगा और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उन कर्मचारियों को, जो 15 मई, 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, को संभावित तिथि से ओपीएस दिया जाएगा।
कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद, 1 अप्रैल, 2023 से सरकार और कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के तहत योगदान बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई हो कर्मचारी एनपीएस के तहत शासिल होना चाहता है, वह इसके लिए सरकार को अपनी सहमति दे सकता है। सरकार रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी।
ओपीएस के कार्यान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़।
मंत्रिपरिषद ने एक करोड़ रुपये की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया है।
एनपीएस के तहत राज्य को 8000 करोड़
कैबिनेट ने वित्त विभाग को नियमों में संशोधन कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन के आधार पर 780 आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वे सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं।
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एनएचएम में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने रुपये की राशि हस्तांतरित करने का फैसला किया।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लड़कों के लिए प्रति छात्र 600रू या तो छात्र या मां के नाम पर उन्हें मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के एवज में, जिससे राज्य के लगभग 3.70 लाख छात्रों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए नीलामी सह निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के तहत टोल बैरियर को पट्टे पर देने को हरी झंडी दे दी है।
कैबिनेट ने वन विभाग के इंजीनियरिंग कर्मचारियों को युक्तिसंगत बनाने और 26 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड में शामिल करने की मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने योल खास छावनी बोर्ड की सीमा से उत्पाद शुल्क वाले नागरिक क्षेत्रों को निकटवर्ती ग्राम पंचायत रक्कर, बघनी, तंगोरटी खास और नरवाना खास के साथ मिलाने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।
क्षेत्र के मरीजों की सुविधा के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मण्डी में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया।