चंबाः लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायालय चम्बा में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला चम्बा के सभी न्यायालयों में प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल ने बताया कि लोक अदालतों में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित करीब 3,193 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें सबसे अधिक 1,954 मामले मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित थे।
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उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से तीन माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। विशेष बात यह है कि लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा के सचिव विशाल कौंडल ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता अथवा परामर्श की आवश्यकता हो, तो वह निःसंकोच होकर दूरभाष नंबर 01899-226309 पर भी संपर्क कर सकता है।